मुंबई: महाराष्ट्र में टैक्सी, ऑटो और ऐप-कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान अनिवार्य करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। रिपोर्टों के अनुसार नए नियमों के तहत ड्राइवरों को मराठी भाषा का ज्ञान होना जरूरी होगा।
सरकार की ओर से ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए समय दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस से जुड़ी कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है।
इस फैसले का उद्देश्य महाराष्ट्र में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में यात्रियों और ड्राइवरों के बीच संवाद को आसान बनाना बताया जा रहा है। हालांकि, नियमों के अंतिम स्वरूप और उनके लागू होने की प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार ही देखी जानी चाहिए।
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दिनांक: 13 अगस्त 2026
स्थान: महाराष्ट्र
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